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सिटी बसों की संख्या 12 हुईं, नगर-निगम ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर बताया
05-Nov-2025 11:07 AM
सिटी बसों की संख्या 12 हुईं, नगर-निगम ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर बताया

सार्वजनिक परिवहन की पीआईएल पर सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 नवंबर। बिलासपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने अदालत के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि अब शहर में तीन नई सिटी बसें भी अलग-अलग मार्गों पर चलाई जा रही हैं।

बिलासपुर में लंबे समय से सिटी बस सेवा की लचर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी की खंडपीठ में यह मामला सुना गया।

पिछली सुनवाई में अदालत ने निगम और कलेक्टर से साफ रिपोर्ट मांगी थी कि 1 नवंबर 2025 तक बाकी तीन सिटी बसें चालू हुईं या नहीं।
इस पर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 12 सिटी बसों में से 9 पहले से चल रही थीं, जबकि अब शेष 3 बसें भी तय मार्गों पर परिचालन में हैं।
निगम की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि सभी बसों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है और इंश्योरेंस प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि नगर निगम अगली सुनवाई से पहले एक अद्यतन हलफनामा दाखिल करे, जिसमें बताया जाए कि बसों का नियमित संचालन किस मार्ग पर, कितनी संख्या में और किस समय-सारिणी पर हो रहा है।

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यात्री सुविधा और बस सेवा की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

राज्य शासन की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट को बताया गया था कि शहर में जल्द ही ई-सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे नागरिकों को प्रदूषण रहित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

अदालत ने इस पर भी प्रगति रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई दिसंबर 2025 में तय की है।


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