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दिल्ली दंगों के अभियुक्त उमर खालिद ने हाई कोर्ट की ओर से ज़मानत ख़ारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 2 सितंबर को उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाएँ ख़ारिज कर दी थीं.
इनमें गुलफ़िशाँ फ़ातिमा, अतहर ख़ान, अब्दुल ख़ालिद सैफ़ी, मोहम्मद सलीम ख़ान, शिफ़ा-उर-रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद की ज़मानत याचिकाएं भी शामिल थीं.
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के विरोध के दौरान फ़रवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साज़िश रची थी.
दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में कुल 20 लोग अभियुक्त हैं, जिनमें से 12 अभी जेल में हैं. छह लोग ज़मानत पर बाहर हैं और दो को फ़रार घोषित किया गया है.
सभी अभियुक्तों पर ग़ैर क़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवाद के आरोप हैं. (bbc.com/hindi)