खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 15 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप के निर्देशानुसार एवं तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के अध्यक्ष चन्द्रकुमार कश्यप व सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर महिलाओं हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
खैरागढ़ के ग्राम कोयलीकछार में डबरी निर्माण कार्य में लगे हुए, मजदूर महिलाओं के बीच पहुंचकर पैरा लीगल वालंटियर ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों के संबंध में जागरूक किया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पैरा-लीगल वालंटियर गोलूदास ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सबसे जघन्य व घृणित अपराध रेप है क्योंकि यह अपराध पीडि़त के न केवल शरीर बल्कि उसके अंतर्मन उसकी आत्मा संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है।
समाज की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर कानून में संशोधन किए जाते है, वर्ष 2012 के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया केस में एक ओर संपूर्ण देश को झकझोर दिया वहीं दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2012 में भारतीय आपराधिक विधि में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए इस संशोधन के पश्चात बलात्कार की परिभाषा बहुत व्यापक रूप दिया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार किसी महिला के साथ उसके भी इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए जाने को रेप माना जाता है किसी भी प्रकार से यदि धमकी देकर यदि सहमति ली जाती है और शारिरिक संबंध बनाया गया हो उसे भी रेप माना जाता है।
इसी प्रकार शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाया जाना भी रेप की श्रेणी में माना जाता है। महिला के शराब के नशे में होने, मानसिक स्थिति ठीक ना होने, 18 वर्ष की कम आयु कि महिला होने की स्थिति में उसकी सहमति या असहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। ऐसी घटनाओं की जानकारी आए दिन मिलती है समाचार पत्रों टीवी चैनलों मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलती है, परंतु आज भी सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जाती है।
इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे समाज में पीडि़त महिला को ही अपराधी या दोषी की तरह देखा जाता है। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे महिला की ही कोई गलती हो। समाज के डर से लोग रिपोर्ट करने के बचने का प्रयास करते हैं।
इस संबंध में यह जानकारी देना आवश्यक है कि रेप पीडि़त की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्रकट किए जाने को धारा 228 का भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास और दंड का प्रावधान है। रेप के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्षतिपूर्ति के संबंध में है। रेप मामले में पीडि़त/पीडि़ता को अधिकतम 10 लाख तक की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है और अपराधी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की दंड का प्रावधान है। इस दौरान ग्राम पिपलाकछार में डबरी निर्माण कार्य की मजदूर महिलाएं उपस्थित थी।


