सामान्य ज्ञान

राज्यसभा सदस्य कौन बन सकता है?
19-Aug-2020 3:57 PM
राज्यसभा सदस्य कौन बन सकता है?

भारत में राज्यसभा संसद का स्थायी एवं द्वितीय या उच्च सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छ: वर्ष होता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित तथा 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 

कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक है एवं निर्धारित  अन्य अर्हताएं पूरी करता है, वह चुनाव में उम्मीद्वार हो सकता है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक राज्य के लिए  सदस्यों की संख्या निश्चित है। प्रत्येक दो वर्ष बाद सदस्यों के कार्यकाल पूरे होने पर रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तिथि को राज्यों की विधान सभाओं में चुनाव कराए जाता हैं।
 


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