सामान्य ज्ञान

क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
18-Aug-2020 4:12 PM
क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ विधेयक  को मंजूरी दे दी है।  इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली  का स्थान लिया है। 

इसके तहत अब सर्वोच्च  न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया का प्रावधान करने के साथ ही साथ इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की समय-सीमा का भी प्रावधान किया गया है। यह आयोग ऐसी सिफारिश नहीं करेगा जिस पर आयोग के किन्हीं दो सदस्यों में सहमति न हो। इसके साथ ही राष्ट्रपति जरूरत पडऩे पर आयोग को उसकी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन यदि आयोग पुनर्विचार के बाद सर्वसम्मति से फिर सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति को उसके अनुरूप नियुक्ति करनी बाध्यकारी होगी। इसके अतिरिक्त इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि आयोग उच्च न्यायालय तथा सर्चोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के मानदंड, न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया तथा शर्तें तय कर सकता है।

 1. आयोग में कुल छह सदस्य होंगे।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ के अध्यक्ष होंगे.
3. सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे।
4. भारत के केंद्रीय कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे।
5. दो प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति में होगा।
6. दो प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक सदस्य एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होगा।
7. आयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद हेतु उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा, जिसके नाम पर आयोग के दो सदस्यों ने सहमति नही जताई होगी।
8. आयोग के किसी भी कार्य या सिफारिश पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आयोग का कोई पद खाली था।
 


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