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वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक
14-Aug-2021 12:59 PM
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक-2013 को 5 अगस्त 2013 को पेश किया।   इसके जरिए वर्ष 1972 के मूल कानून में संशोधन किया जाना है। इस नए विधेयक द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 का स्थान लिया जाना है।

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सात तक की सजा हो सकती है।   इसमें वन्यजीव प्राधिकरण को बरामदगी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का भी प्रावधान है।  विधेयक में वन्यजीवों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कम से कम पांच साल और अधिकतम सात साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये या अधिकतम 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसमें वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास स्थलों के प्रबंधन और वन्यजीवों के अंगों के व्यापार के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचे की व्यवस्था की गई है।
 


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