सामान्य ज्ञान

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त इसमें 2 और सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट, 2003 के अनुसार, आयोग में निधन, इस्तीफे या किसी अन्य कारण से रिक्त हुए पद को भरने के लिए नई नियुक्ति होने तक राष्ट्रपति द्वारा किसी एक सतर्कता आयुक्त को सीवीसी के तौर पर अधिकृत कर सकते हैं। इसी के तहत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 सितंबर 2014 को सतर्कता आयुक्त राजीव को सीवीसी की नियुक्ति होने तक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया। उनकी नियुक्ति 29 सितंबर 2014 से प्रभावी हो गई।
भारत सरकार द्वारा सीवीसी का गठन, फरवरी 1964 को भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनी के संथनम समीति की सिफारिश पर किया गया था। सीवीसी सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाई गई भारत की शीर्ष संस्था है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है।
सीवीसी को केंद्र सरकार और इसके विभिन्न संगठनों की गतिविधियों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। नित्तूर श्रीनिवास भारत के पहले सीवीसी थे।