सामान्य ज्ञान

संंविधान में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर अन्य सडक़ें राज्य सूची में हैं, फिर भी राज्यों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यनीति के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोर नेटवर्क में शामिल तथा सडक़ मार्गों से नहीं जुड़ी 500 तथा उससे अधिक (2001 की जनगणना) जनसंख्या वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सडक़ों से जोडऩा है।
पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय क्षेत्रों तथा पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा निर्धारित) में 250 तथा उससे अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) वाली बसावटों को सडक़ मार्गों से जोडऩे का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में एक बारहमासी सडक़-संपर्क की परिकल्पना की गई है।