रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मई। अनुकंपा नियुक्ति के बाद पद परिवर्तन की मांग नहीं की जा सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभा प्रमुख, कमिश्नर कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। सचिव रजत कुमार ने अपने पत्र में कहा कि
अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का अधिकार नहीं है बल्कि दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को दी गई एक रियायत है,ताकि तत्काल निर्मित वित्तीय संकट को कम किया जा सके। इसे नियमित रोजगार का तरीका नहीं माना जा सकता, यह केवल अपवादिक व्यवस्था है। पत्र के अनुसार प्रचलित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश के तहत निर्धारित सीमा में पदों की उपलब्धता एवं अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूर्ति के अधीन ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है तथा आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात् पद परिवर्तन की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, जैसा कि अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 20(1) में प्रावधानित है।
अतएव उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में जारी उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। विधानसभा के बीते बजट सत्र में भाजपा विधायक धरम जीत सिंह ने ऐसे दो मामले रख सरकार से कर्मियों की मांग पर पद परिवर्तन करने की मांग की था।