रायपुर

नई रेल लाइन के लिए भूमि नामांतरण पर रोक, हटाने की मांग
05-May-2025 8:45 PM
नई रेल लाइन के लिए भूमि नामांतरण पर रोक, हटाने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 मई। रायगढ़ बलौदाबाजार नवा रायपुर परमालकसा रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर नामांकरण पर राजस्व विभाग ने रोक लगा दी है।   जिला प्रशासन ने रेल प्रशालन के पत्र पर मंदिरहसौद के 8 ग्रामों में यह रोक लगाई है।जहां खरीदी बिक्री बटवारा या किसी प्रकार के भूमि हस्तांतरण पर 15 अप्रैल 25 को रोक लगाई गई है। और अब  उससे पहले जो भी खरीदी बिक्री हो चुकी है उसके नामांतरण में भी रोक लगा दी है । इस वजह से  15 अप्रेल 25 की अधिसूचना  से पहले जमीन खरीद चुके है उसका नामांतरण किया जाए, नहीं तो उन किसानों को धान नहीं बेच पा रहे और  उन्हें  खाद बीज नहीं मिलेगा?। पीसीसी डेलीगेट पूर्व  जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने कलेक्टर से  अधिसूचना   जारी होने से पहले हुए रजिस्ट्रियों को प्रमाणीकरण किये जाने की मांग की है।


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