रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मई। राज्य शासन के निर्देश का तत्काल अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने 71 पदों पर भर्ती आदेश जारी कर दिये हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से भर्ती सूची प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश 3 मई को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये।
जिसके अनुपालन में आज ही डाटा एंट्री आपरेटर और जूनियर इंजीनियर के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गए हैं। मुख्य अभियंता(मानव संसाधन) अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गए हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के पांच और जनरेशन कंपनी के चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गए।
इसी तरह जूनियर इंजीनियर की सीधी भर्ती के 31 पदों के भर्ती आदेश भी जारी कर दिये गए हैं। इनमें आईटी, इलेक्ट्रानिक्स व कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अभ्यर्थी शामिल हैं।
साथ ही डाटा एंट्री आपरेटर के 400 पदों पर भर्ती शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके लिये दस्तावेजों के परीक्षण के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
जीएडी का आदेश यह कहता है
रायपुर, 4 मई। प्रदेश में लंबित नियुक्तियों और चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है. जिसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय को लागू करने को कहा गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं में ये विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एसएलपी (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि प्रदेश में नियुक्ति और चयन प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम अनुमति प्रदान की है। जिसके बाद राज्य शासन के सभी विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष सभी कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी किया है।


