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-गौरव गुलमोहर
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की एक निचली अदालत से मिली राहत एमपी/एमएलए कोर्ट ने ख़ारिज कर दी. उन्होंने सिख समुदाय को लेकर अमेरिका में टिप्पणी की थी.
एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि निचली अदालत, याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र की एप्लीकेशन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करे.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों से बात-चीत के दौरान सिख समुदाय पर एक टिप्पणी की थी.
निचली अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इस संबंध में नागेश्वर मिश्र की अर्जी ख़ारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
अदालत अब इस मामले पर सुनवाई करेगी और अगर फ़ैसला याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के पक्ष में आता है तो राहुल गांधी के ख़िलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है.(bbc.com/hindi)