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डॉ. सुधा समेत तीन लोगों पर दर्ज केस रद्द, कोर्ट ने कहा- ‘न्याय प्रणाली का दुरुपयोग’
19-Jul-2025 12:03 PM
डॉ. सुधा समेत तीन लोगों पर दर्ज केस रद्द, कोर्ट ने कहा- ‘न्याय प्रणाली का दुरुपयोग’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉ. सुधा, डॉ. रवि शेखर और श्रीमती कमला के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमे सिर्फ निजी दुश्मनी के चलते दर्ज किए गए थे और इसमें कोई आपराधिक पहलू नहीं है।

राज शेखर नाम के व्यक्ति ने इन तीनों के खिलाफ दो एफआईआर कराई थीं – एक 2021 में और दूसरी 2024 में। इन मामलों में आईपीसी की गंभीर धाराएं जैसे 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468, 471 और 34 लगाई गई थीं। लेकिन हाईकोर्ट ने जांच के बाद साफ कहा कि यह विवाद पूरी तरह सिविल प्रकृति का है, न कि आपराधिक।

कोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला सिविल विवाद जैसा है। इसमें कोई आपराधिक मंशा या गतिविधि नहीं दिखती। ऐसे मामलों से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है।

इस आधार पर कोर्ट ने एफआईआर नंबर 1103/2021 (14 अक्टूबर 2021) और 695/2024 (5 अगस्त 2024) दोनों को निरस्त कर दिया।


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