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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अगस्त। राज्य शासन व रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी छत्तीसगढ़ की ओर से यह जवाब दिए जाने के बाद कि रायपुर प्रेस क्लब का विधिवत चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा, हाईकोर्ट ने इसे लेकर दायर याचिका निराकृत कर दी।
बीते वर्ष जून माह में प्रेस क्लब रायपुर का चुनाव नहीं होने और गलत तरीके से एडहॉक कमेटी बनाने को लेकर पदों पर बने रहने के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई थी। तब हाईकोर्ट ने नई कार्यकारिणी का चुनाव शीघ्र कराने का आदेश फर्म एवं संस्थाओं को दिया था। इसके बावजूद चुनाव और आय-व्यय का ऑडिट नहीं कराया गया।
हाईकोर्ट में इसे लेकर रायपुर के सुकांत राजपूत ने एक याचिका अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से दायर की थी। इस पर जस्टिस पीएम कोसी की सिंगल बेंच ने राज्य शासन, सहकारिता विभाग, पंजीयक फम्र्स सोसाइटी, डिप्टी रजिस्ट्रार फम्र्स एंड सोसायटी तथा प्रेस क्लब रायपुर की एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि रजिस्ट्रार फम्र्स एंड सोसायटी की ओर से रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव कराने के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने शासन की ओर से बेंच को बताया कि पंजीयक को अति शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही प्रेस क्लब रायपुर के एडहॉक कमेटी को इसमें समन्वय के लिए कहा गया है। शासन की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।