दुर्ग

लूट के चार आरोपियों को चार-चार साल कैद
10-Feb-2026 5:50 PM
लूट के चार आरोपियों को चार-चार साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 फरवरी।
लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 309 (4) के तहत चार-चार वर्ष कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड, धारा 351 (2) के तहत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न दे पाने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेल चंदन ने पैरवी की थी।

सूरज टांडी निवासी हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई 25 दिसंबर 2024 की रात को जय अंबे मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां खरीद कर वापस अपने घर हॉस्पिटल सेक्टर सडक़ 11 जा रहा था। उसी समय आरोपी आर. सैमुअल निवासी हॉस्पिटल सेक्टर, जोसुबा अब्राहम दया नगर रिसाली, आर. सोनू हॉस्पिटल सेक्टर एवं बाल राजा निवासी हॉस्पिटल सेक्टर सडक़ 11 ने सूरज टांडी का रास्ता रोका और उससे जबरन 5000 रुपए की मांग की। जब सूरज ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है वह दवाई खरीद कर अपने घर जा रहा है। इस पर आरोपियों ने मारपीट करते जान से मारने की धमकी देते हुए सूरज टांडी के जेब से मोबाइल एवं जेब में रखे 1250 रुपए को लूट लिया और फरार हो गए थे।


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