बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 जून। किशोरी का अपहरण व उसके साथ रेप करने के आरोपी को जिला कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थी।
घटना हिर्री थाना क्षेत्र हुई थी। यहां रोजी-मजदूरी करने वाले एक परिवार की 15 साल की बच्ची का 2019 में अनिल कुमार साहू ने अपहरण कर लिया और उसे अपने कब्जे में रखकर लगातार बलात्कार किया। 3 नवंबर 2019 को किशोरी के माता-पिता सुबह मजदूरी करने चले गए थे। शाम को लौटे तब किशोरी गायब मिली। उन्होंने दो दिन तक उसकी खोजबीन की पर कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर उन्होंने हिर्री थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि अनिल कुमार साहू ने उसका अपहरण किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी युवक पर किशोरी ने अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।