दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 23 जून। छत्तीसगढ़ शासन, गृह सी-अनुभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4-82/गृह-सी/2001, नया रायपुर दिनांक 16 नवंबर 2015 की कंडिका 2(ब) के अनुसार नक्सली द्वारा बिना शस्त्र के समर्पण करने की स्थिति में उसे प्रोत्साहन स्वरूप राशि 10 हजार रू. गृह विभाग के दर्शाए बजट शीर्ष से प्रदाय करने के लिये आहरण एवं संवितरण किये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। जिसके तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस जिले को उक्त मद में आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में तथा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक 08 जून 2021 में अनुशंसा के आधार पर 80 आत्मसमर्पित नक्सलियों प्रत्येक को 10-10 हजार रू. की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है। यह राशि मांग संख्या 04, मुख्यशीर्ष 2235, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, उपशीर्ष 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष 200 अन्य योजनाएं, योजनाशीर्ष 2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजन के लिये अनुदान/सहायक अनुदान, उद्देश्यशीर्ष 14 सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकलनीय होगा।