बस्तर
जगदलपुर 22 जून। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी धीरज नशीने ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग रायपुर द्वारा जारी वित्त नियम 4/2020 के तहत पेंषनरों द्वारा माह नवम्बर 2020 में प्रस्तुत किए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में 26 फरवरी 2021 तक छूट प्रदान की गयी थी। यह अवधि समाप्त होने के कारण बैंकों द्वारा फरवरी 2021 के उपरांत अद्यतन जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है। बस्तर जिले के ऐसे पेंशनरों का जिनका जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक द्वारा पेंशन के भुगतान में दिक्कत हो रही है, वे संबंधित बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र पुन: तत्काल प्रस्तुत करें।
जिससे कि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी धीरज नशीने ने पेंशनरों से यह भी कहा है कि ऐसे पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उसी बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेंशनर ’’आभार आपकी सेवाओं का’’ के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन अन्य बैंकों से प्राप्त कर रहे हैं वे भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ताकि पेंशनरों का पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो सके।