कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 16 जून। नाबालिग से रेप व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि प्रार्थी ने 8 जुलाई 2018 को थाना केशकाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि पीडि़ता ने अपने घर कोठा में चुनरी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जांच के दौरान वारिसानों व गवाहों के बयान पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतिका 16 से 20 सप्ताह की गर्भवती थी तथा उसकी मृत्यु दम घुटने से हुयी है। मृतिका घटना के समय नाबालिग थी और उसे आरोपी देवीराम मरकाम, (21) आंवरी पटेलपारा द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गयी। गर्भवती होने के बाद आरोपी ने शादी करने से इंकार किया जिससे वह मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की।
आरोपी देवीराम मरकाम के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.), न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी देवीराम मरकाम आजीवन कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त पृथक से सजा भुगतने की आदेश दी गई।