दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा में 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
14-Jun-2021 8:07 PM
दंतेवाड़ा में 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

दंतेवाड़ा, 14 जून। दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सीमित समय अवधि में कारोबार करने की बंदिश में छूट दी है। प्रशासन ने सोमवार को उक्त आशय के आदेश जारी किये। आगामी आदेेेश तक कोचिंग क्लासेस, ग्रामीण हाट बाजार, चौपाटी सहित सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंध जारी आदेश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लाईब्रेरी/ग्रंथालय प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 

सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। चौपाटी खुलने की अनुमति होगी। किन्तु चौपाटी से होम डिलीवरी तथा टेकअवे की अनुमति होगी। 

 जारी आदेश में बताया गया है कि कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोडक़र अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि साप्ताहिक अवकाश दिवस को छोडक़र अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में थोक, फुटकर सब्जी बाजार तथा फल की दुकानें नगर पालिका, पंचायत द्वारा चिन्हांकित स्थल पर ही संचालित हो सकेंगे। स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त होने पश्चात् ही सब्जी बाजार एवं फुटकर दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। 

साप्ताहिक हाट/बाजार संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति हो कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालन की अनुमति होगी। ग्राम पंचायत का दायित्व रहेगा। क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार व थाना चौकी प्रभारियों से सोशल डिस्टेंसिंग हेतु आवश्यक मदद ले सकेंगे। देशी मदिरा की फुटकर दुकानो से नगद विक्रय की अनुमति दी जाती है। तथा विदेशी मदिरा हेतु होम डिलीवरी/पिकअप व्यवस्था यथावत रहेंगा। मदिरा की दुकान प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित जारी आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी।किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। 

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र में शामिल होने की अधिकतम संख्या 50, कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन जारी आदेश में बताया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित करने की अनुमति होगी।अंतिम संस्कार को छोडक़र अन्य कार्यक्रमों हेतु कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालिन लॉकडाउन लागू जारी आदेश के अनुसार सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। 

होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का जांच कराना आवश्यक होगा। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यु लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोडक़र अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साप्ताहिक अवकाश दिवसो में पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले जारी आदेश में बताया गया है कि आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

कलेक्टर दीपक सोनी नें आम जनों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही दोहरे मास्क का उपयोग करते हुए कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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