दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 16 मई। दंतेवाड़ा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 मई तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। साप्ताहिक बाजारों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। वहीं सामूहिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा शनिवार रात 10 बजे इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अंतर्गत रविवार रात्रि 12 बजे से 31 मई रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण जिला कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। इस दौरान बैंक और पोस्ट ऑफिस 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के लेन देन करेंगे। उक्त आदेश में किराना दुकानों हेतु प्रात: 9 से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वाहन मरम्मत हेतु संचालित वर्कशॉप उक्त समय अवधि में कार्य करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मरम्मत का कार्य भी उक्त समय अवधि में किया जा सकेगा। कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निर्माण कार्यों को शाम 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। लघु एवं गौण वनोपज के संग्रहण, वितरण और परिवहन की अनुमति दी गई है। जिससे संग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी हो। सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। ट्रेन बस और हवाई यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य होगा।
जिले में प्रत्येक रविवार को आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र अन्य गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित होंगी।