रायपुर
परिषद ने सात दिन के भीतर जवाब मांगा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। होम्योपैथिक कफ सिरप पीने से 9 ग्रामीणों की मौत के मामले को राज्य होम्योपैथिक परिषद ने संज्ञान में लिया है। इस पूरे मामले पर परिषद ने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. एसआर चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है, और उनसे हफ्तेभर के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
होम्योपैथिक परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला ने नोटिस में यह कहा है कि बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखण्ड, सिरगिट्टी थानांतर्गत ग्राम कोरमी के 9 ग्रामीणों की मृत्यु आपके द्वारा दिए गए होम्योपैथिक कफ सिरप से हुई है तथा कुछ ग्रामीण गंभीर अवस्था में बिलासपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। अखबारों में प्रकाशित समाचार में यह भी उल्लेख है कि आपने उक्त होम्योपैथिक कफ सिरप बिना किसी पर्ची के दी है।
डॉ. शुक्ला ने उपरोक्त के परिपे्रक्ष्य में अवगत हो कि आप राज्य होमियोपैथी परिषद, छत्तीसगढ़ के राज्य रजिस्ट्रार में पंजीयक क्रमांक 2158, 15 अक्टूबर 2019 पर पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ होमियोपैथी अधिनियम 2001 के धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रकाशित समाचार के संबंध में अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण इस पत्र के प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करें। प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण में आपके द्वारा माह अप्रैल-मई 2021 में उपचारित मरीजों का संपूर्ण विवरण, दिनांक, रोग विनिश्चय हेतु निर्देशित जांच, मरीजों को प्रदान की गई दवाईयों के नाम, मात्रा, कालावधि व दवा विक्रय हेतु सक्षम लाइसेंस इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि आपके द्वारा समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने अथवा आपका स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार यह परिषद उसके अधिनियम के धारा 25 के प्रावधानानुसार अपका नाम राज्य रजिस्टर से हटाने के लिए एकपक्षीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।