दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 5 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने दन्तेवाड़ा जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 16 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है।
विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 18 अप्रैल से 6 मई सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित था। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री सोनी ने आगामी 16 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है।
उक्त अवधि में दंतेवाड़ा में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों की संख्या चिन्ता का विषय है। दक्षिण भारत के आन्ध्रप्रदेश में कोरोना के नये घातक वेरियन्ट/स्ट्रेन के पता लगने के कारण कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना एवं में समय-समय पर जारी प्रतिबंधों में छूट दिया जाना भी आवश्यक हो गया है।
उक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरीजारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तु, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 9 बजे से सुबह 11 बजे तक दी गई है।
उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपकरण संबंधी दुकानों, उनसे संबंधित रिपेयर शॉप तथा कीटनाशक दवाध्रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रात: दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंपों को अपने निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी।
अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यक्रमों हेतु संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।