बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 अपै्रल। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सिमगा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम किरवई में नाबालिग के विवाह को रुकवाया गया।
जिले में संचालित चाईल्ड लाईन परियोजना के चाईल्ड हेल्पलाईन सेवा के नि:शुल्क 1098 नंबर पर बाल विवाह का सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जिला परियोजना अधिकारी एल आर कच्छप के निर्देश में एक संयुक्त जांच दल बाल विवाह रुकवाने के लिए पहुंची।
दल में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन के सदस्य मौजूद थे। टीम के सदस्यों ने मौके पर जाकर नाबालिग का विवाह रुकवाया। साथ ही परिवार के सदस्यों को समझाइश देकर विवाह नहीं करवाने के निर्देश दिए गए। जिस पर परिजनों ने भी सहमति देकर शादी नहीं करनें की बात कही। इसके साथ ही टीम द्वारा परिजनों को 18 वर्ष की निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही शादी करने का शपथ पत्र भरवाया गया। कानून नियम तोडऩे पर वैद्यानिक कार्यवाई की चेतावनी दी गई है।
चाईल्ड लाईन 1098 सेन्टर कोआडीनेटर रेखा शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल को बारात आने वाली थी। टीम ने बाल विवाह कराने पर कानूनन सजा के बारे में परिजनों को विस्तृत से अवगत कराया। साथ ही टीम ने बताया कि लडक़ी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किया जावे। उक्त आदेश की अवहेलना पर सम्बन्धितों पर कानूनी कार्यवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में संयुक्त दल लॉकडाउन कोरोना के कठिन दौर में भी बाल विवाह रोकने में लगातार सफल हो रही हैं।