सूरजपुर
स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाइन आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी की अनुमति
सूरजपुर, 29 अप्रैल। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश 24 अप्रैल के द्वारा सूरजपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 मई तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला सूरजपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने उक्त आदेश में संशोधन किया है,जिसमें ई-कार्मस सेवाओं, अमेजॉन,फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए अमेजॉन,फ्लिपकार्ट आदि ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रतिबंधित किया जाता है। स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाईन आर्डर प्राप्त कर होम डिलिवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकान,स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेगी। खाद्य सामग्रियों की जोमैटो, स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी हेतु प्रतिबंध को निरस्त करते हुए खाद्य सामग्रियों की जोमैटो,स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश के माध्यम से अधिरोपित अन्य प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे।