बीजापुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भोपालपटनम, 25 अप्रैल। लॉकडाउन में दुकान के पीछे से सामान बेचने की शिकायत पर जांच में सही मिली और उक्त दुकान को सील कर दिया गया है। तहसीलदार ने पंचायत को उक्त दुकानदार के खिलाफ एक हजार का जुर्माना वसूलने के निर्देश पर तत्काल चालान काटा गया।
ज्ञात हो कि लॉकडाउन में जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश जारी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि भोपालपटनम तहसील के ग्राम तिमेड के अंकिनपल्ली प्रमोद नामक किराना दुकानदार अपनी दुकान को पीछे से खोलकर बेच रहा है जिसको स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच को संज्ञान में लेते हुए अधोहस्ताक्षरी लिखित शिकायत भोपालपटनम के एसडीएम के नाम से आवेदन बनाए थे।
ग्राहकों द्वारा बताया जा रहा है कि 150 रुपये की तेल पैकेट 200 रुपये के हिसाब से और भी समान अपने औने-पौने दाम में बेच रहा है जिससे गरीब ग्रामीण परेशान हो रहे हैं।
इस शिकायत को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार और भोपालपट्टनम टीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान को सील कर दिया गया है।
भोपालपटनम टीआई विनोद एक्का के द्वारा जांच प्रक्रिया चालू किया गया। शिकायतकर्ता गोवर्धन राव एवं पी संतोष से बयान लिया गया। केपी रवि पुलिस आरक्षक को दो पैकेट तेल 400 में बेचा गया उसने भी टीआई-तहसीलदार को बयान दिया।