सुकमा

20 से 1 मई तक सुकमा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित
19-Apr-2021 5:08 PM
 20 से 1 मई तक सुकमा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 19 अप्रैल।
जिले में वर्तमान में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण जिले में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये कलेक्टर विनीत नंदनवार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी कर सुकमा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 20 अप्रैल 2021 संध्या 6 बजे से 1 मई 2021 प्रात: 7.00 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। 

उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे। जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक/प्रतिदिन लगने वाले हॉट बाजार इस अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन,  एटीएम, केश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधि मान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक परिस्थिति में बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। 

फल, सब्जी हेतु केवल स्ट्रीट वेंडरों अर्थात ठेला/साईकिल में रखकर गली-मोहल्लों/कॉलोनियों में प्रात: 07.00 से दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा/रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे हेतु रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। दुग्ध विक्रय/वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रात: 7.00 बजे से प्रात: 09.00 तक ही होगी। एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्प्स के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्व अनुमति से संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, आदि आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे एवं मार्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने एवं अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की शर्त पर अनुमति होगी। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। किन्तु उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निजी कार्यालय/बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल/कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहॉउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन कार्य में संलग्न हैं, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की अनुमति होगी।

आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। 

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 03. ऑटो में वाहन चालक सहित 03 एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति, यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी । रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। 

अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा पोस्टल/टेलीकॉम, हॉस्पिटल या कोविड-19 डयूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जाई आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा, तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जा सकेंगे। 

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार जारी रहेंगे तथा इन कार्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड-19 टीकाकरण, कोविड-19 जाँच, हेल्थ कार्ड पंजीयन हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/निर्धारित स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी। 

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, सी.आर.पी.एफ. कैम्प, पुलिस थाना/चैकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका/नगरपंचायत सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल आदि शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी। 

उपरोक्त आदेश में परिस्थतियों का आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त बिन्दुओं के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 हेतु शाम 06.00 बजे तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2021 को संध्या 6.00 बजे से प्रभावशील होगा।
 

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