राजनांदगांव

कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे राज्य सरकार - फेडरेशन
16-Apr-2021 5:25 PM
कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे राज्य सरकार - फेडरेशन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 अप्रैल।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने कहा कि शासकीय सेवक के दायित्वों के निर्वहन में कोरोना संक्रमण के फलस्वरूप दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने मुख्यमंत्री के नाम पाती लिखा है।

उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। उक्त 10 प्रतिशत सीमा बंधन (सीलिंग) को पूर्व में आदेश जारी होने के तिथि से 1 वर्ष के लिए शिथिल किया गया था। नियम (8) के कंडिका (4) के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के मामले में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक (विज्ञान) का नवीन 8929 पद स्वीकृत है, जो कि 100 प्रतिशत सीधी भर्ती का पद है। पदों का 10 प्रतिशत अर्थात् 893 पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त है। जबकि सरकार  अनुकंपा नियुक्ति कोटे के अंतर्गत 10 प्रतिशत पद को रिक्त नहीं होने का कारण बताकर तृतीय श्रेणी के पदों अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाए हुए हैं, जिसे मौजूदा हालात में लोकहित में हटाया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम पाती में लिखा है कि अनेक शासकीय सेवक अपने दायित्वों का निर्वहन के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर दिवंगत हुए हैं। फलस्वरूप उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष आजीविका की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार बिखरने की स्थिति में है। कुछ मामलों में पति-पत्नी दोनों के दिवंगत होने से बच्चे अनाथ हो गए हैं। बेहद दु:खद है कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को दोहरे विपत्ति की मार का सामना कर रहा है। 

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम पाती में लिखा है कि कोरोना महामारी के भीषण प्रकोप के दृष्टिगत दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के एक सदस्य को शैक्षणिक योग्यतानुसार समय सीमा में अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना उचित होगा, जो कि राज्य शासन का पुनीत कर्तव्य और सर्वोत्तम दायित्व है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के 10 प्रतिशत सीलिंग की बाध्यता को समाप्त करने का आदेश देने तथा पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति आदेश तत्काल जारी करने का कड़ा निर्देश समस्त विभागों को देने का आग्रह किया है।
 

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