गरियाबंद
कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
गरियाबंद, 11 अप्रैल। कोविड - 19 प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला गरियाबन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया हैं अतएव दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 ,34 सहपठीत
ऐपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी किया गया जिसमें गरियाबन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 13 अप्रैल 2021 से प्रात: 6 बजे से
23 अप्रैल 2021 तक प्रात: 6 बजे तक 11 दिनों के लिये कन्टेनमेंट जोन धोषित किया गया हैं। उक्त समय अवधि में गरियाबन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकाने , अपने निर्धारित समय मे खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानदार होमडीलवरी व्यवस्था प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य मे प्रयुक्त वाहनों , अस्पताल मेडिकल से
एमरजेन्सी , सम्बंधित निजी वाहनों , एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य से प्रयुक्त वाहन, बस स्टैंड से संचालित ऑटो , टैक्सी विधिमान्य एडमिट कार्ड , कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी , मीडिया कर्मी ,प्रेस वाहन , न्यूज पेपर हॉकर ,दुग्ध वाहन, तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकने वाले वाहन को पी ओ एल प्रदान किया जवेगा अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। केवल पशुचार देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सन्ध्या 5 बजे से 6. 30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।