धमतरी
ग्राम स्तर पर प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 अपै्रल। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के धनात्मक प्रकरणों को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम तथा जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकायों के आयुक्त एवं सीएमओ को अलग-अलग निर्देश जारी किए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में स्थित प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बनाकर वहां बिजली, पंखे, पेयजल, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, वहीं नगरीय निकायों में किसी वार्ड विशेष में 20 या इससे अधिक पॉजीटिव केस आने पर आयुक्त द्वारा उस वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस दौरान हाट-बाजार भी बंद रखने के निर्देश कलेक्टर ने वीसी में दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कल शाम पांच बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों में स्थित मिडिल एवं प्रायमरी स्कूल आइसोलेशन सेंटर होंगे, जहां पर कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों को पृथक से रखा जाएगा। आइसोलेशन सेंटर में बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधा शनिवार शाम तक दुरूस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम एवं जनपद सीईओ को दिए। यह भी बताया गया कि स्कूल में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में मरीजों को भोजन उनके परिजन ही उपलब्ध कराएंगे। ऐसे मरीज जिनके घर के शत-प्रतिशत सदस्य कोरोना पॉजीटिव पाए जाते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था पंचायत करेगी।
आइसोलेशन सेंटर का नोडल ग्राम पंचायत का सचिव तथा पटवारी ऑब्जर्वर होंगे। ग्राम पंचायत में कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए संबंधित अनुभाग का अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी होंगे तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे राशन, किराना सामान वितरण के लिए वे रणनीति तैयार करेंगे। सर्विलेंस एवं विजिलेंस का काम पूर्वानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनें करेंगी।
गांवों में मनरेगा के तहत कार्य चालू रहेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसे पॉजीटिव मरीज जिनके घर में पृथक कमरा है और दो अलग-अलग शौचालय हैं, उन्हें होम-आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। किसी भी मरीज को पैकेज्ड फूड नहीं दिया जाएगा तथा मरीज अपने साथ कपड़े, बिस्तर और बरतन अपने साथ लेकर आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे। सभी आइसोलेशन सेंटर में प्रतिदिन सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिडक़ाव अनिवार्य रूप से कराने तथा रोजाना कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया। जिन आइसोलेशन सेंटरों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहेगी, वहां पंचायत द्वारा टैंकर की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा, जब तक वह को-मॉर्बिड न हो। शनिवार शाम तक इन जगहों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम, आयुक्त नगर निगम, जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ को दिए।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी बताया कि विवाह के आयोजन में डी.जे. एवं सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी, वहीं प्रत्येक पक्ष से अधिकतम 10-10 लोग अर्थात् अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वर अथवा वधू में से किसी में भी कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो विवाह कार्यक्रम रद्द भी किया जा सकता है।
आगामी नवरात्रि पर्व में भीड़ जुटने तथा संक्रमण फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कहा कि मंदिरों में पूजा करने तथा वहां ज्योति कलश स्थापित करने की अनुमति पुजारियों को रहेगी। इसके अलावा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर मौर्य ने कहा कि नगरीय निकायों में स्थित किसी वार्ड में कोरोना के 20 से अधिक पॉजीटिव प्रकरण पाए जाने पर उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा।
इसके लिए आयुक्त अथवा संबंधित सीएमओ द्वारा भौगोलिक स्थित के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई दुकान संचालक कोरोना पॉजीटिव आता है तो उसे दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी, चाहे उसकी दुकान किसी भी वार्ड में स्थित हो। जब तक उसके परिवार का एक भी सदस्य पॉजीटिव होगा, तब तक वह अपना प्रतिष्ठान संचालित नहीं करेगा। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं यथा मेडिकल स्टोर्स, दूध, किराना गैस सिलेंडर आपूर्ति के अलावा शेष सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नगरीय निकायों में भी नियमित लाउड स्पीकर से माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के निर्देश कलेक्टर ने आयुक्त को दिए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ मयंक चतुर्वेदी सहित तीनों अनुविभाग के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एचएल गायकवाड़, सीएमएचओ डॉ. डी.के तुरे सहित जनपद पंचायतों के सीईओ व नगर पंचायतों के सीएमओ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
जिले में 20 वेंटिलेटर और 550 ऑक्सीजन सिलेंडरयुक्त बिस्तर की उपलब्धता
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य द्वारा कल शाम को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपातकालीन स्थिति में जिले में वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीके तुरे ने बताया कि कोरोना के मरीजों की आपात स्थिति के लिए जिला अस्पताल में 10 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और पांच नए वेंटिलेटर कुछ दिनों में शासन से मिल जाएंगे। पांच अतिरिक्त वेंटिलेटर के बाद कुल 20 वेंटिलेटर उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 550 ऑक्सीजन सिलेंडरयुक्त बिस्तर उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में हाल ही में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है, जहां पर एक दिन में 88 जम्बो सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। इससे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जिला अस्पताल सक्षम हो गया है। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में मरीजों को अस्पताल अथवा आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराने का निर्धारण चिकित्सकों के दल द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि मरीज किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है और कोरोना का संक्रमण जानलेवा है, तो उसे अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा तथा सामान्य संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए चिकित्सकों के द्वारा तय किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.तुर्रे ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के जिला सलाहकार देवेन्द्र सोनी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि कोविड सेंटरों में गम्भीर मरीजों के लिए 50 फीसदी बिस्तर आरक्षित रखा जाए, ताकि आपातकालीन मरीजों के लिए चिकित्सा व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।