सुकमा
ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वनोपज, साग-सब्जी, फल क्रय विक्रय की अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 9 अप्रैल। जिला सुकमा अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा नगरपालिका परिषद सुकमा, नगर पंचायत दोरनापाल एवं कोन्टा में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में केवल वनोपज एवं साग-सब्जी-फल का कय-विक्रय, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किया जा सकेगा। शेष सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत रू प्रतिबंधित रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में अन्य जिलों व अन्य राज्यों से आने वाले व्यवसायियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रसारित आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 राहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 व अन्य विधियों के तहत विधि अनुकूल कार्यवाही की जाएगी।