गरियाबंद

बगैर अनुमति केबल बिछाने जमीन खुदाई, दो टै्रक्टर और केबल मशीन जब्त
05-Apr-2021 6:07 PM
बगैर अनुमति केबल बिछाने जमीन खुदाई, दो टै्रक्टर और केबल मशीन जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मैनपुर, 5 अप्रैल।
मोबाईल टॉवर के लिए वन विभाग से बगैर अनुमति के प्रतिबंधित समय रात्रि में जंगल क्षेत्र सडक़ किनारे में खुदाई करने पर वन विभाग ने दो टै्रक्टर के साथ केबल वायर बिछाने का मशीन व पानी टैंकर को जब्त किया। विभाग के द्वारा प्रकरण तैयार कर एसडीओ के माध्यम से वनमंडलाधिकारी के पास कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। कार्रवाई का खुलासा वन विभाग ने रविवार को किया है।

वन विभाग मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार मामला 22 मार्च 2021 का बताया जा रहा है। मैनपुर वन परिक्षेत्र के नाहनबिरी बीट फुलझर घाटी कक्ष क्रमांक 1041 मे मोबाईल नेटवर्क केबल बिछाने के लिए मुख्य मार्ग के किनारे वन क्षेत्र मेें बगैर अनुमति के प्रतिबंधित समय रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास जमीन की मशीन के माध्यम से तथा गायती, फावड़ा, सब्बल के माध्यम से जमीन की खुदाई कर केबल बिछाया जा रहा था। रात मेें वन रक्षक जुगलाल नायक के नेतृत्व में विभाग का गस्त दल निरीक्षण में पहुंचे थे, वन विभाग के गस्त दल द्वारा जब केबल बिछाने वालों से अनुमति के सबंध में जानकारी चाही तो टालमटोल किया गया, कोई भी दस्तावेज अनुमति संबंधित प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर तत्काल दो टै्रक्टर  केबल बिछाने का हाईतकनीकी मशीन एवं पानी टेंकर, के साथ फावड़ा, गायती, व जमीन खोदाई करने का अन्य औजार को वन विभाग ने जब्त किया और भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 33 उपधारा (1) (ग) के तहत कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही जब्त किये गये टैक्ट्रर क्रमांक सी.जी 09 जेई 1994 एंव एक टै्रक्टर सोल्ड है तथा वाहन चालक सोमनाथ यादव मध्यप्रदेश सागर निवासी, रामकुमार पाल अशोक नगर मध्यप्रदेश निवासी के विरूध्द वन अपराध पंजीबध्द किया गया है। 

ज्ञात हो कि वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में जब्त दो टै्रक्टर पानी का टैंकर और केबल बिछाने का हाई तकनीक मशीन की कीमत लगभग 50 लाख रूपये से ज्यादा बताई जा रही है ।
इस सबंध में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी कैलाश चन्द्र भोई ने चर्चा में बताया कि बगैर अनुमति के प्रतिबंधित समय में रात्रि सडक़ किनारे वन क्षेत्र में केबल बिछाने के नाम पर खुदाई किया जा रहा था और कोई अनुमति नहीं लिया गया था। जिसके कारण दो टैक्ट्रर एवं पानी का टैंकर केबल बिछाने का मशीन और फावड़ा, गायती व अन्य औजार को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है । 
 

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