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कोरिया में अब तक छह हजार संक्रमित, 278 एक्टिव, 44 मौतें
31-Mar-2021 5:16 PM
कोरिया में अब तक छह हजार संक्रमित, 278 एक्टिव, 44 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर, 31 मार्च।
कोरिया जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हंै इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मार्च के दूसरे सप्ताह से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दो अंक में मिलने शुरू हो गए थे जबकि पहले सप्ताह में सिर्फ एक अंकों में ही कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे। 30 मार्च को कोरिया जिले में 34 की संख्या में पॉजिटीव मिले जिनमें शहरी क्षेत्र में 24 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 10 की संख्या में पॉजिटीव मिले। यह आंकड़ा कुल 733 सैंपलों की जांच के बाद सामने आए।

जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार गत 30 मार्च को कोरिया जिले के शहरी क्षेत्र चिरमिरी में 15, मनेंद्रगढ में 3 लेदरी में 2, शिवपुर चरचा में 3 तथा बैकुंठपुर में 1 पॉजिटिव पाया गया इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र बैकुंठपुर में  5, खडग़वां में 2, मनेंद्रगढ़ में 3 पॉजिटिव मिले। इस तरह इस दिन तक जिले में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 6034 हो गई तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 278 पहुंच गई। जबकि इसके एक दिन पूर्व 29 मार्च को जिले में मात्र  11 पॉजिटिव पाए गए थे। यह आंकड़ा 193 सैंपलों के जांच के बाद आया था। गत  30 मार्च तक की स्थिति में 34 संक्रमित कोविड अस्पताल कंचनपुर में भर्ती किए गए थे वही 244 होम आईसोलेशन में रखे गए थे। वहीं एक सप्ताह के भीतर जिले में कोविड से 2 लोगों की मौत गई। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल कोविड मौतो की संख्या 44 हो गई।

रात 8 बजे तक दुकाने बंद लगा नाईट कफ्र्यू
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया ने कोरिया जिले में बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नया आदेश जारी किया जिसके तहत अब जिले भर में सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी खाने का होटल, टिफिन सेवा रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके पश्चात खुले रहने वाले दुकानों पर नियमानुुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही जिले में रात्रि 9 बजे से  सुबह 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू लगा दिया गया है जिसका उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की छूट रहेगी। अनावश्यक घूमने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि होम आईसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाए जो भी व्यक्ति होम आईसोलेशन में है और उनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर में भर्ती करा दिया जायेगा। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क पहने घूमते पाए जाने पर अब  500 रूपये अर्थदंड लगाया जायेगा।  

अन्य राज्यों से आने वालों को थोड़ी राहत
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया ने अपने पूर्व जारी आदेश में संशोधन करते हुए अन्य राज्यों से किसी भी माध्यम से आने वालों को पहले जहॉ सात दिवस तक होम क्वारंटाईन में रहने का था जिसमें संशोधन करते हुए गत दिवस नया आदेश जारी किया जिसके तहत अब अन्य राज्यों से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों को अब नये आदेश के तहत यदि किसी प्रयोजन से  72 घंटे के लिए कोरिया जिले में अन्य राज्यों से आते है तो सात दिवस क्वारंटाईन की बाध्यता नहीं होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण मिलना जुलना प्रतिबंधित होगा।
अर्थात अन्य राज्यों आने वालों को केवल  72 घंटे की ही छूट रहेगी इसके बाद उन्हे प्रशासन को सूचना देकर सात दिनों का होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा तथा कोविड जांच कराने के बाद रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाईन के नियमों का पालन करना होगा।
 

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