कोरिया

नाबालिग से गैंगरेप, 4 को उम्र कैद
26-Mar-2021 2:49 PM
नाबालिग से गैंगरेप, 4 को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 26 मार्च।
नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में विशेष न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक पीडि़ता ने 25 अक्टूबर 2020 को मनेंद्रगढ़ पुलिस थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिवस 24 अक्टूबर 2020 की रात्रि 8 बजे वह अपनी मां व सहेली तथा ममेरे भाई के साथ दुर्गा पूजा देखने बिहारपुर गई थी। रात्रि लगभग 11 बजे मंदिर से कुछ दूर अपने ममेरे भाई से बातचीत कर रही थी, उसी समय चार लडक़े धीरज, रंजीत, लक्ष्मण एवं बिहारी मौके पर पहुंचे और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए।

 
पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा धारा 376(घ) (क) (2) (ढ) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत केस दर्ज किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने आरोपी केल्हारी थानांतर्गत ग्राम बडक़ाबहरा निवासी 25 वर्षीय राकेश सिंह उर्फ धीरज, मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम बिहारपुर निवासी 22 वर्षीय लक्ष्मण सिंह उर्फ चेक, अनूपपुर जिला अंतर्गत थाना बिजुरी (मप्र) निवासी 19 वर्षीय छोटू उर्फ बिहारी एवं पोंड़ी थानांतर्गत ग्राम लोहारी निवासी 22 वर्षीय रंजीत सिंह उर्फ मुन्ना को धारा 363 एवं 366 में क्रमश: 3 व 5 वर्ष तथा धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट के तहत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजक की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने की।

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