कोरिया

बिल्डर के खिलाफ मामला उजागर करना महिला तहसीलदार को भारी पड़ रहा...
24-Mar-2021 5:41 PM
बिल्डर के खिलाफ मामला उजागर करना महिला तहसीलदार को भारी पड़ रहा...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर,  24 मार्च।
कोरिया जिला प्रशासन बिल्डर के खिलाफ मामलों को उजागर करने वाली तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने की जिद पर अड़ा हुआ है। इसके लिए राज्य स्तर के अधिकारियों से लेकर कमिश्नर को पत्र लिखकर विभागीय जांच करने की मांग की गई है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से पैरवी भी करवाई जा रही है। सिर्फ तहसीलदार ऋचा सिंह ने समय रहते नियमों के साथ नामांतरण निरस्त किए जबकि 4 तहसीलदारों ने भी नामांतरण के साथ गंभीर अनियमितताएं बरती हैं, उनमें सेवा में रहने वाले दो पर जिला प्रशासन नरमी बरत रहा है। 

वर्ष 2013 में सबसे पहले रामपुर स्थित आदिवासी महिला की भूमि खसरा 107/1 रकबा 3.101 को सामान्य जाति के बिल्डर के ड्रायवर के नाम विक्रय का प्रतिवेदन तत्कालीन तहसीलदार ने दिया, जिसके आधार पर अपर कलेक्टर एडमंड लकड़ा ने आदिवासी की भूमि को सामान्य जाति व्यक्ति को बेचने की अनुमति प्रदान कर दी। जो कि विधी विरूद्ध था, बावजूद इसके रजिस्ट्री हो गई। जब मामले में शिकायत हुई और मामला चर्चा में आ गया, जिसके बाद उन्होने धारा 32 के तहत अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया, ऐसा उनका करने का नियम में अधिकार भी था, परन्तु उन्होंने रजिस्ट्री को शून्य करने किसी भी तरह की कदम नहीं उठाए और उसी रकबे को दुबारा आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करवाने की अनुमति प्रदान की, इसी अपराध के कारण उन्हें पुलिस ने जेल में निस्द्ध कर रखा है। 

इधर, जिस तत्कालीन तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया था उन्होंने नामांतरण भी कर दिया, जबकि भूल सुधार के दौरान उन्हें नामातरण नहीं करना था। जिसके बाद आदिवासी की भूमि सामान्य हो गई फिर शिकायत हुई। नियमानुसार तत्कालीन तहसीलदार को पुर्नविलोकन में लेकर नामांतरण को निरस्त करना था। वो नहीं किया और ना ही रजिस्ट्री शून्य हुई। उसके बाद खसरा 107/1 रकबा 3.101 की रजिस्ट्री दुबारा हो गई, फिर वर्ष 2014 में उक्त भूमि आदिवासी से आदिवासी के नाम पर दूसरी रजिस्ट्री की गई और फिर दुबारा तत्कालीन तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया।

कई तहसीलदारों ने किए नामांतरण
आदिवासी महिला की भूमि के 30 नांमातरण हुए, जिसके तत्कालीन तहसीलदार आरएस पैकरा द्वारा 10 के साथ तत्कालीन तहसीलदार स्व आशीष सक्सेना 5, तत्कालीन तहसीलदार जेआर ठाकुर 2, तत्कालीन तहसीलदार रूपेश सिंह 1, तत्कालीन तहसीलदार टी आर देवांगन 5 और वर्तमान तहसीलदार ऋचा सिंह ने 7 नामांतरण किए। इसमें आशीष सक्सेना का निधन हो चुका है, जेआर ठाकुर सेवानिवृत हो चुके है, रूपेश सिंह ने तहसीलदार नौकरी छोड़ दी, बचे तीन अधिकारियों में सिर्फ ऋचा सिंह पर ही कलेक्टर ने कार्यवाही का पत्र लिखा, जबकि दो अधिकारियों के खिलाफ अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुशंसा कलेक्टर ने नहीं की है।  

पुनर्विलोकन में लेने दिया था आवेदन
सबसेे पहले वर्तमान तहसीलदार ऋचा सिंह ने बिल्डर के खिलाफ रामपुर की आदिवासी महिला की भूमि के इस मामले को सामने लाया, अभी तक बिल्डर के खिलाफ सिर्फ ऋचा सिह ने मामले में सबसे ज्यादा कार्यवाही कर चुकी है। जब मामले को उन्होंने उजागर किया तो उनके द्वारा किए नामांतरण को निरस्त करने पुर्नविलोकन की अनुमति की मांग एसडीएम से की। 
उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार टीआर देवांगन के समय के 5 और अपने कार्यकाल मेंं किए 7 नामांतरण को निरस्त करने की अनुमति एसडीएम से मांगी, परन्तु एसडीएम ने अनुमति प्रदान नहीं की। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर धारा 32 के तहत ऋचा सिंह ने अपने 7 नामांतरण निस्त कर दिए। जबकि सभी सातों नामांतरण मेें विक्रेता आदिवासी भू स्वामी था। जबकि श्रीमती सिंह चाहती तो मामला धारा 32 के तहत निरस्त कर देती, जिसकी जानकारी किसी को भी नही लग पाती।

रजिस्टार को बचा रहा प्रशासन
आदिवासी की भूमि सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री हो गई, मामले में पुलिस ने जांच की, रजिस्ट्री के दौरान तत्कालीन रजिस्टार ने बड़ी लापरवाही बरती और मामले को जानते हुए भी रजिस्ट्री कर डाली।

कलेक्टर तक को नहीं है अधिकार
भू राजस्व नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1977 के बाद आदिम जनजाति विर्निदिष्ट क्षेत्र के भूमि स्वामी अधिकारों के गैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अन्मरण पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है और कलेक्टर अब ऐसे क्षेत्र के अंतरण की पूर्व अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं रहेगा, ऐसा नियम लागू किया गया है। इस नियम में आदिम जनजाति विर्निदिष्ट क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ भी आता है। नियम यह भी तय करता है कि यदि आदिवासी भू स्वामी की भूमि किसी अन्य गैर आदिवासी को अंतरण की जाती है तो ये बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
 

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