कोरिया

प्रशिक्षण के नाम पर वसूली से भडक़े व्यापारी
20-Mar-2021 5:22 PM
प्रशिक्षण के नाम पर वसूली से भडक़े व्यापारी

प्राइवेट कंपनी द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण रद्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 20 मार्च।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य व्यापारियों को प्रशिक्षण देने के नाम से नागपुर महाराष्ट्र की एक प्राइवेट कंपनी को प्रशिक्षण का अनुबंध किया गया है, जिसके तहत् राज्य की जिलेवार खाद्य शाखाओं से व्यापारियों की सूची प्राप्त कर उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाना तय था। 

उक्त प्राइवेट संस्था द्वारा सभी व्यापारियों को प्रशिक्षण की सूचना दी गई और कहा गया कि अगर प्रशिक्षण में आपने भाग नहीं लिया तो आपके पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति को रिनुअल नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण के नाम पर शासन द्वारा निर्धारित राशि की भी वसूली व्यापारियों से की जानी थी जिसके तहत व्यापारियों को प्रशिक्षण में सभी सुविधाएं मुहैया कराना कंपनी की जवाबदारी थी, लेकिन कोरिया जिले के खाद्य सुरक्षा

अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की नोटिस या जानकारी व्यापारियों को नहीं दी। जब व्यापारी फोन के माध्यम से मनेंद्रगढ़ के हरियाणा भवन में आयोजित प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे तो वहां केवल रसीद काटी जा रही थी और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। न ही कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिससे व्यापारी भडक़ गए। 

मनेंद्रगढ़ के व्यापारिक संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया जिसमें प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रशिक्षण की कार्यशाला को स्थगित कर दिया गया। ज्ञात हो कि मनेंद्रगढ़ शहर में 200 से अधिक पंजीयनकर्ता हैं व 150 से अधिक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी हैं। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी द्वारा राशि की वसूली के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया था जिसे व्यापारियों के विरोध को देखते हुए स्थगित करना पड़ा।
 

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