बलौदा बाजार

हाईकोर्ट ने दिया 14 गुमटियों को खाली कराने का आदेश
01-Mar-2021 4:53 PM
हाईकोर्ट ने दिया 14 गुमटियों  को खाली कराने का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 मार्च।
बलौदाबाजार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत् नगर पालिका द्वारा नौ वर्ष पूर्व वनमण्डलाधिकारी परिसर के सामने निर्मित 14 गुमटियों पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में सालों से चल रहे मामले पर फैसला हुआ है। हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास विभाग छ.ग., कलेक्टर बलौदाबाजार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलौदाबाजार को 3 दिन के भीतर गुमटियों को खाली कराने का निर्देश देते हुए उन्हें वास्तविक हितग्राहियों को सौंपने की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है। आदेश के बाद नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर उक्त दुकानों में वर्तमान समय में काबिज लोगों को तीन दिवस के भीतर दुकानें खाली कर देने अथवा बल पूर्वक दुकानें खाली करा दिए जाने की बात कही है। इससे खलबली मची हुई है। 

वर्ष 2012 में हुआ था निर्माण और आवंटन-विदित हो कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत् मुख्य मार्ग पर निर्मित 14 दुकानों के आबंटन के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए कोटा तय करने के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी द्वारा आबंटन प्रक्रिया पूर्ण की गयी थी। किंतु उक्त स्थल पर पूर्व से काबिज होकर व्यवसाय करने वालों के कारण आवंटितंों ो कब्जा नहीं मिला। इधर जिनका लॉटरी में नाम नहीं आया उन्होंने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा जबरन ताला तोडक़र दुकानों में कब्जा कर कारोबार शुरू कर दिए जाने से मामला विवादों में पड़ा हुआ था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा दुकानों से वर्तमान कब्जाधारियों को हटाकर चयनित हितग्राहियों को सौपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कब्जा हटाने नोटिस जारी
इस मामले में राजेश्वरी पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बलौदाबाजार ने कहा कि हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद अवैध कब्जाधारियों को कब्जा खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर स्वयं खाली नहीं किया तो नगर पालिका स्वयं कब्जा हटाएगी।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news