बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 27 फरवरी। बलौदाबाजार जिले की कसडोल तहसील में ग्राम कुम्हारी सरपंच ने प्रस्ताव पारित कर धान उपार्जन के लिए जमीन निर्धारित की, बाद में जमीन को बदलकर श्मशान भूमि पर चबूतरा निर्माण का काम शुरू करा दिया। इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को मामले की जांच का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई। साधराम पटेल व अन्य ने अधिवक्ता संतोष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया कि ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच ने धान उपार्जन केंद्र के लिए 6 मार्च 2020 को खसरा नंबर 1622/2 पर चबूतरा निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 18 मार्च 2020 को 9.93 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई। बाद में चबूतरा निर्माण की जगह परिवर्तित कर खसरा नंबर 761/1 जो श्मशान भूमि है, पर बनाना शुरू कर दिया।
कोर्ट से इस निर्माण में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन से निर्माण कहां कराया जा रहा है, इसकी जांच करके जवाब के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है।