सरगुजा
अम्बिकापुर, 26 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 7 व्यक्तियों के विरूद्ध अचल सम्पत्ति को कुर्की के लिए आदेश जारी किया गया है जिसमें कल्याणपुर अकलतरा निवासी डायरेक्टर आनन्द निर्मलकर, पंजाब के जालंधर निवासी डायरेक्टर गुरविन्दर सिंह सन्धु, मध्यप्रदेश शहडोल निवासी डायरेक्टर आशीष कुमार गुप्ता, छिन्दवाड़ा निवासी डायरेक्टर मुनेन्दर लिखरे, बिलासपुर निवासी डायरेक्टर सचिन दामोर, मध्यप्रदेश निवासी डायरेक्ट हीरालाल वैष्णव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उपरोक्त प्रकरणों में सभी को 5 मार्च 2021 को दोपहर 12 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। यदि वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की की जाएगी।