सरगुजा
अम्बिकापुर, 26 फरवरी। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अन्तर्गत रिकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग टाईप-1 के तहत पूर्व प्रशिक्षित एवं अनुभवी हितग्राहियों को उनके योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु स्किल इण्डिया पोर्टल में सर्टिफिकेशन किया जाना है।
इस हेतु पूर्व में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित हितग्राही जिन्हें कौशल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण सरगुजा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज अम्बिकापुर में 1 मार्च तक जमा कर सकते हैं। प्रमाण प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन ंअधिकतम 6 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि होगी। जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाले हितग्राही पात्र होंगे। सर्टिफाईड हितग्राहियों को तीन वर्ष तक कौशल बीमा किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत जिन हितग्राहियों का मूल्यांकन में 30 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय करते हुए पांच सौ रूपए की नगद राशि पारितोषिक के रूप में दी जाएगी।