राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा कबीरधाम जिले के पांडातराई वितरण केंद्र में बकाया वसूली अभियान चलाकर 220 बकायेदार उपभोक्ताओं से 7 लाख 61 हजार रुपए की बकाया राशि वसूल की तथा बकाया राशि भुगतान नहीं करने वाले 163 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किए गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्शन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।
पंडरिया संभाग के कार्यपालन अभियंता एचके सूर्यवंशी ने बताया कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों ने 26 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते पकड़ा, जिस पर संयुक्त टीमों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की गई। बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैैं। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।