दन्तेवाड़ा

पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक
22-Feb-2021 8:47 PM
पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक

दंतेवाड़ा, 22 फरवरी। कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव की उपस्थिति में नक्सली पीडि़त व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के उद्देश्य से पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना को कार्यान्वित करने हेतु पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के प्रकरणों में सहायता कुआकोण्डा विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम टिकनपाल निवासी शामसिंह ताती, ग्राम मडक़ामीरास स्कूलपारा निवासी भीमे मरकाम, कटेकल्याण विकासखण्ड अन्तर्गत निवासी काड़े मण्डावी, को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया गया है। नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के 06 प्रकरणों स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरण है। 

जिसमें तहसील बड़ेबचेली किरन्दुल तामोपारा निवासी अशोक कुंजाम पिता आयतू कुंजाम, किरन्दुल पटेलपारा निवासी स्व. हिडिय़ा कुंजाम उर्फ बण्डरा पिता स्व. पोदिया कुंजाम, ग्राम धुरवापारा पोटाली अरनपुर निवासी स्व. माड़वी भीमा पिता श्री माड़वी सिंगा, ग्राम धुरवापारा पोटाली निवासी स्व वेट्टी बजरंग पिता वेट्टी मासा, ग्राम डुवालीकरका स्कूलपारा निवासी स्व. लक्ष्मण मण्डावी पिता स्व. हांदा मण्डावी, ग्राम जूनापारा चोलनार निवासी स्व. श्री पोदिया मण्डावी पिता स्व. भदरू मण्डावी, के लंबित प्रकरण को जल्द से निपटारा करने के निर्देश दिया गया है। नक्सली हिंसा से मृत व्यक्ति के बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास कि लिये 14 बच्चों की वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। नक्सली हिंसा में मृत व्यक्ति के परिवार को पुनार्वास कार्ययोजना के तहत् आवश्यक सुविधाये दिये जाने के संबंध में चर्चा किया गया। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आशीष बैनर्जी को निर्देश दिया गया कि पीडि़त परिवार में ऐसे कम उम्र्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो उन्हें समीप के आश्रम मे रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्विनी देवांगन को निर्देश दिये कि नक्सल पीडि़त व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बृजेन्द्र सिंह ठाकुर को निर्देश दिये कि नक्सल पीडि़त महिलाओं का महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोडक़र आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा। खाद्य अधिकारी को निर्देश दिये कि छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीडि़त परिवार कि लिए ’’मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना’’ के अन्तर्गत न्यूनतम दर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विरेन्द्र ठाकुर निर्देश दिये कि छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीडि़त परिवार के लिए ’’राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’’ के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं की पात्रता होगी। जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये  छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीडि़त परिवार को प्रदेश के अंदर संचालित बसों में ’’यात्री किराये में 50 प्रतिशत छूट’’ की पात्रता होगी।

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