कवर्धा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 20 फरवरी। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र भठेला टोला के जंगल में मृत अवस्था मे मिले तेंदुआ प्रकरण को महज दो दिनों में ही सुलझाने में कवर्धा वनमण्डल की टीम को कामयाबी मिली है। इस पूरे प्रकरण में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
वनमण्डलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने तेंदुआ शिकार प्रकरण के खुलासे में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सिलसिलेवार विस्तार से जानकारी दी। डीएफओ श्री प्रभाकर ने बताया कि वन्य प्राणी मादा तेंदुआ के शिकार के संबंध में मुख्य अपराधी और उनके बताए साक्ष्य के आधार पर अन्य अपराधी से संबंधित पतासाजी वन विभाग की टीम द्वारा की गयी। वन्य प्राणी तेंदुआ जो शेड्यूल 1, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, में आता है, के अवैध शिकार में संलिप्त होने के कारण मुख्य आरोपी हरिचंद झंडी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम और सह आरोपी भुखलु कौहापानी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम (कवर्धा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में श्री सिदार उपवन मंडल अधिकारी सहसपुर लोहारा, श्री देवेंद्र गौड़ परिक्षेत्र अधिकारी भोरमदेव, वन विभाग का उप वन मंडल सहसपुर लोहारा, कवर्धा तथा भोरमदेव अभ्यारण का वन अमला और पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराये गये पुलिस बल का योगदान रहा।