राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 फरवरी। प्रकाशपुर के ग्राम पंचायत सचिव को जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में लापरवाही और फर्जी राशि भुगतान किए जाने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत ने ग्राम पंचायत प्रकाशपुर के सचिव बसंतलाल साहू को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय खैरागढ़ निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि गौठान समिति अध्यक्ष राम साहू एवं ग्राम पंचायत सचिव बसंतलाल साहू द्वारा व्यक्तिगत तौर पर शांतिबाई साहू (पति राम साहू) के नाम पर गोधन न्याय योजना के तहत फर्जी राशि भुगतान किए जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। गौठान समिति के समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी द्वारा शिकायत करने पर उक्त शिकायत की जांच की गई।
जांचकर्ता जनपद सीईओ खैरागढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बिना गोबर क्रय किए शांतिबाई पति राम साहू के खाते में 41 हजार 234 रुपए का भुगतान किया गया है, जो गोधन न्याय योजना के प्रावधान के विरूद्ध है। शांतिबाई साहू पति राम साहू के खाते में गोबर खरीदी की फर्जी तरीके से भुगतान राशि की वसूली की जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत शांतिबाई के खाते में फर्जी तरीके से राशि का भुगतान किए जाने में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका पाई गई।