कोण्डागांव
जिले के ग्राम पंचायतों में होगा ग्रामसभा का आयोजन
23-Jan-2021 9:31 PM
कोण्डागांव, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा-6 प्रावधान के तहत् ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास से कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान हैं। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम व अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध के तहत् ग्राम सभा का सम्मिलन प्रत्येक ग्राम पंचायतों व उनके आश्रित ग्रामों में 23 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए एक समय-सारणी निर्धारित की जाएगी। ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन हो सके। इस प्रकार के व्यवस्था करने से विशेषकर सरपंच व सचिव उस ग्राम के ग्राम सभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकेेंगे।