कोण्डागांव
कोण्डागांव, 22 जनवरी। अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश सुरे कुमार सोनी ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
प्रकरण के संबंध में अपर लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि, 18 नवंबर 2017 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि, बिक्री के लिए मादक पदार्थ गांजा भरकर जगदलपुर से फरसगांव की ओर एक वाहन ट्रक क्र. यूपी 70 टीए 0524 आ रहा है। पुलिस ने एनएच 30 मार्ग थाना के सामने घेराबंदी किया। कुछ देर बाद वाहन आते दिखी जिसे नाकाबंदी कर पकड़ा गया, वाहन में बैठे व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अब्दुल सकुर (32) होना बताया। वाहन में 122 पैकेटों में सफेद झिल्ली में पैक किया हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला जिसे तौल करने पर कुल वजन 3 क्विंटल 76 किलों 620 ग्राम पाया गया। जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश सुरे कुमार सोनी ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया।