दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 21 जनवरी। फेसबुक से जान पहचान करने के बाद प्रेम संबंध स्थापित करते हुए नाबालिग युवती को रायगढ़ बुलाकर उसके साथ रेप क रने वाले आरोपी एवं उसकी मदद करने वाले एक अन्य को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने आरोपी सूरज दयाल (22) को धारा 363 के तहत दो साल सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 के तहत 7 साल सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसी तरह दूसरे आरोपी नितिश तांडे को धारा 363/34 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
भिलाई निवासी 17 वर्षीय पीडि़ता का परिचय रायगढ़ निवासी सूरज दयाल के साथ हुआ था। फेसबुक पर पहचान होने के बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई थी और इसी बीच उनके बीच प्रेम संबंध भी बन गया था। आरोपी ने प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर 1 मार्च 2014 को रायगढ़ बुलाया।
प्रार्थिया 1 तारीख को घर से निकलकर आरोपी नितिश तांडे की मदद से पावर हाउस स्टेशन पहुंची और वहां से ट्रेन में बैठकर रायगढ़ चली गई। जब रात तक घर नहीं पहुंची, तब परिवार वालों ने गुम इंसान की शिकायत थाना में दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर लिया था। आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार रेप किया था।