बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने जिला पंचायत के सभागार में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 30 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें 20 प्रकरणों को निराकरण करते हुए नस्तीबद्ध किया गया। साथ ही कुछ प्रकरणों को सुनवाई हेतु रायपुर स्थानान्तरण किया गया है।
डॉ. नायक ने महिलाओं को समझाईश देते हुए कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान एवं आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक, शारीरिक, दैहिक प्रताडऩा, कार्यस्थल पर प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई।
कसडोल विकासखण्ड के ग्राम बरदा निवासी आवेदिका ने अपने पति के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा की शिकायत की गई। जिस पर अध्यक्ष ने उनके पति को 5 हजार रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के लिए देने के आदेश दिए गए। इसी तरह ग्राम तिहलिपाली बिलाईगढ़ निवासी ने अपनी पति के खिलाफ सम्पत्ति विवाद को लेकर शिकायत दर्ज की इस पर आयोग अध्यक्ष ने उनके पति को 6 माह तक 10 हजार रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के लिए देने के आदेश दिए गए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के संरक्षण अधिकारी मंजू तिवारी को इनकी निगरानी करने के निर्देश दिए गए है।आदेश का उल्लंघन करने पर आविदेका पुलिस थाना में अपराध दर्ज करने के लिए स्वंत्रत होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, पूर्व जिपं सदस्य सीमा वर्मा कलेक्टर सुनील कुमार जैन अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एसडीपीओ सुभाष दास शासकीय अधिवक्ता शमीम रहमान जिला कार्यक्रम अधिकारी एल आर कच्छप जिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।
साथ ही आयोग की सुनवाई के दौरान आवेदक,अनावेदक सहित जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।