जशपुर
अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 16 जनवरी। कलेक्टर महादेव कावरे ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अत्याचार निवारण से संबंधित प्रकरणों में स्वीकृत राहत राशि की स्वीकृति व भुगतान सहित अन्य एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में कलेक्टर कावरे ने एसटी, एससी अत्याचार निवारण के प्रकरणों की थाने वार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा अन्य अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एसटी एवं एससी वर्ग के साथ अपराध एवं अत्याचार के प्रकरणों में पीडि़तों को राहत हेतु समुचित उपाय एवं दोषियों के समन हेतु निहित कठोर दंडात्मक प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडि़त पक्ष के आश्रितों, साक्षियों को यात्रा भत्ता, भरण पोषण व्यय, एवं परिवहन व्यय के साथ ही सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विशेष लोक अभियोजक श्री रजक ने बताया कि जिले में माह जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 01 प्रकरण में अपराधी को सजा एवं 01 प्रकरण में दोषमुक्ति की कार्यवाही की गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी सुश्री त्रिपाठी ने बताया कि जिले में वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 10 प्रकरण स्वीकृत किए गए है। जिसके अंतर्गत 1 प्रकरण में पीडि़त पक्ष को राहत राशि प्रदान किया गया है एवं शेष 09 प्रकरण में भुगतान की कार्रवाही की जा रही हैै।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जशपुर बालाजीराव, सीईओ जिला पंचायत के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर आई.एल. ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग आंकाक्षा त्रिपाठी, प्रभारी उप संचालक जिला लोक अभियोजक विकास टोप्पो, विशेष लोक अभियोजक अजीत रजक, एपीसीडी बासुकीनाथ गुप्ता, सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।