कोरबा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 6 जनवरी। पत्थलगांव थाने में कांसाबेल निवासी रामअवतार पारीक एवं श्यामसुंदर पारीक के खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है
जानकारी के मुताबिक संदीप सिन्हा लीगल मैनेजर श्री राम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अनुपम नगर रायपुर द्वारा कुंजल ऑटो के मालिक रामअवतार पारीक एवं श्यामसुंदर पारीक कांसाबेल निवासी के विरुद्ध शिकायत किया है कि वर्ष 2015 में दोनों पक्षों के मध्य राजस्व शेयरिंग के तहत व्यापार शुरू किए जाने का इकरार हुआ था जिस में मां कुंजल ऑटो द्वारा ग्राहकों को नई दो पहिया वाहन को श्रीराम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कर उक्त वाहन का राशि अपने खाता में लेकर व फाइनेंस की राशि को ग्राहकों से लेकर फायनेेंस कंपनी में वापस करना था। इस इकरार के तहत मां कुंजल ऑटो के मालिक द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के मध्य कुल 166 ग्राहकों से लिए 72 लाख 75हजार 886 रुपए प्राप्त कर ग्राहकों से पूरी राशि वसूल कर कंपनी को रकम वापस ना कर आपसी षड्यंत्र करते हुए धोखाधड़ी कर गबन किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने षड्यंत्र तरीके से लगभग 92 लाख 86हजार 878 रूपये की धोखाधड़ी किया है। इस मामले में पत्थलगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 406, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी कर दिया है।
आरोप है कि मां कुंजल ऑटो के मालिक द्वारा ग्राहको से ली गई किस्त की राशि को कंपनी को वापस नहीं किया गया। समस्त कि़स्त राशि का गबन करने का मामला उस समय उजागर हुवा जब फाइनेंस कंपनी से ग्राहकों ने एनओसी मांगी तो एनओसी नहीं मिलने के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ, आरोप है कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी से श्यामसुंदर पारीक के द्वारा पारीक हार्डवेयर ,मोनू ऑटोमोबाइल ,पारीक भंडार एवं हौंडा शोरूम मां कुंजल के नाम से 12 लाख रुपए लोंन भी लिया गया था जिसे श्यामसुंदर के द्वारा गबन कर लिया गया। कि़स्त की राशि और लोन की रकम मिलाकर लगभग 92 लाख 86 हजार 878 रूपये के गबन का मामला सामने आया है।